
पिछले दिनों मंगला पटवारी किशनलाल धीवर के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया था इसमे आवेदक ने आरोप लगाया था कि तहसीलदार ने ऑनलाइन नामांतरण आदेश कर दिया लेकिन आवेदक सूरज सिंह पटवारी से सम्पर्क नहीं कर पाया तो पटवारी ने ऑनलाइन भुइयाँ सॉफ़्टवेयर में फ़र्ज़ी ढंग से बिना रिकार्ड दुरुस्त किए अभिलेख आद्यतन पूर्ण लिखकर केस को क्लोज़ कर दिया। जबकि पीड़ित सूरज सिंह के नाम पर ऑनलाइन या मैनुअल में नाम ही नहीं चढ़ाया गया है। इसमें पीड़ित सूरज सिंह ने पटवारी पर बड़ा धोखाधड़ी फ़र्जीवाड़ा को अंजाम देने का आरोप लगाया है।


वही मामले की पूरी जानकारी के अनुसार पटवारी किशनलाल धीवर ने अपने उच्चाधिकारियों से लिखित में मामले के संबंध में बताया है कि ग्राम मंगला स्थित भूमि खसरा नंबर 661 /5 रकबा 0.1 500 खातेदार जय नारायण पिता हरगोविंद निवासी शनिचरी बाजार बिलासपुर के नाम दर्ज है दिनांक 26 /8/2021 को खातेदार जय नारायण पिता गोविंद मुख्तियार इशांत त्रिपाठी पिता जय नारायण त्रिपाठी से क्रेता शांति मोय मजूमदार पिता अशोक मजूमदार सूरज सिंह यादव पिता भोलाराम यादव निवासी मुंगेली के द्वारा खसरा नं. 661 / 5 में से लगभग 600 वर्ग फीट पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया है उक्त विक्रय पत्र पटवारी आईडी में वर्ष 2020 21 के नामांतरण पंजी में आईडी क्रमांक CG4808 126 082 021008 में दर्ज है जिसमें पूर्व पटवारी कौशल यादव द्वारा नामांतरण का विवरण एवं प्रतिवेदन अपलोड किया गया है प्रतिवेदन उपरांत तहसीलदार बिलासपुर द्वारा दिनांक 22 2022 के द्वारा नामांतरण प्रमाणित किया गया है नामांतरण प्रक्रिया पर प्रारंभ से प्रतिवेदन ,इश्तिहार, ज्ञापन एवं आदेश दिनांक तक प्रभार में कौशल यादव पटवारी कार्यरत थे शासन के आदेश अनुसार अ.वि. अ.( रा )बिलासपुर के आदेश दिनांक 28/2/ 2022 को मेरा ग्राम बैमा से ग्राम मंगला हल्का परिवर्तन हेतु दिया गया आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा ग्राम मंगला प. ह. नं. 35 का प्रभार तत्कालीन पटवारी कौशल यादव से दिनांक 3/03/ 2022 को प्रभार लिया प्रभार में सूची मैं हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा राजस्व अभिलेख के अतिरिक्त अरपा भैसा झार सड़क विस्तारीकरण सूची प्रभार में दिया गया था जिसमें खसरा नंबर 661 /5 प्रभावितों की सूची में दर्ज था पूर्व में भू अधिग्रहण हेतु तैयार सूची अनुविभागीय अधिकारी( रा)बिलासपुर / भू अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त सूची का सत्यापन हेतु अ. वि.अ.(रा) एवं भू अर्जन अधिकारी बिलासपुर द्वारा दिनांक 2/5/ 2022 के दल गठित कर प्रस्तुत सूची कर मौके पर भौतिक सत्यापन हेतु आदेश दिया गया गठित दल द्वारा अर्जन में प्रभावितों की सूची का मौके पर सीमांकन एवं नाप कर संशोधित सूची प्रस्तुत किया गया है संशोधित सूची में सर्वे नंबर 661 / 5 अरपा भैसाझार विस्तारित सड़क में प्रभावित होना नहीं पाया गया अतः सूची में खसरा नंबर 661/ 5 को पृथक किया गया।भू अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति बगैर परिवर्तन बाधित है अतः अर्जन प्रभावित सूची के नाम नहीं होने के कारण खसरा नंबर 661/5 परिवर्तन बंधन करी से मुक्त हो जाने से ख. नं,661/ 5 का प्रमाणीकरण दिनांक 2/2 /2022 तहसीलदार बिलासपुर के आदेश के परिपालन में नामांतरण की प्रविष्टि कर लिया गया है।
इस पर पटवारी ने आरोप लगाया है।समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर मुझ पर जानबूझकर नामांतरण आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है जो बेबुनियाद एवं मिथ्या है ,उपरोक्त नामांतरण तत्कालिक हल्का पटवारी कौशल यादव के द्वारा आदेश दिनांक 02/02/ 2022 से प्रभार दिनांक 03/03/20 22 से 1 माह तक अभिलेख दुरुस्त नहीं किया जाना है। इसपर प्रभार लेने वाले पटवारी किशनलाल धीवर के खिलाफ आरोप बेबुनियाद है ।ऐसे में देखना होगा कि बेबुनियाद आरोप से घिरे पटवारी एवँ कारगुजारी करने वाले पटवारी के विरुद्ध संबंधित राजस्व अधिकारी क्या कार्यवाही करते है।
