मतदान केंद्र परिसर में निर्वाचन कर्मी एवं मतदाताओं के लिए तंबाकू उत्पादों का सेवन एवं धुम्रपान प्रतिबंध

बिलासपुर/लोकसभा निर्वाचन के तहत 07 मई 2024 को जिले में मतदान होना है जिसमें समस्त मतदान केन्द्रो में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत तंबाकू मुक्त मतदान केन्द्र के रूप में संचालित किया जावेगा। जिसके तहत केन्द्रो पर समस्त निर्वाचन कर्मी एवं समस्त मतदाता हेतु परिसर/भवन में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन एवं धुम्रपान प्रतिबंध रहेगा।

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