CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले से निकाय चुनाव से टला संकट, सरकार को मिली राहत
CG High Court News: नगरीय चुनाव के लिए महापौर पद के आरक्षण में मनमानी करने व राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।
बिलासपुर। नगरीय चुनाव के लिए महापौर पद के आरक्षण में मनमानी करने व राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी। सभी याचिकाओं पर जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
एवज देवांगन, डोमेश देवांगन सहित अन्य ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निकाय चुनाव 2025 में प्रदेश के सभी नगर निगम में मेयर पद के आरक्षण में प्रक्रिया का पालन नहीं करने व अनियमितता का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा 20-1-2025 को जारी चुनाव अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी।
