हीरा सिंह के फर्द बंटवारे में त्रुटि पूर्ण रकबे की वापसी संशोधन पर होगी अति शीघ्र कार्यवाही …ग्रामीणों ने परिस्थिति जन्य मामले पर धारा 115 के तहत रकबा शून्य करने की किये मांग

गौरेला/पेन्ड्रा/मरवाही- हीरा सिंह पैकरा आ. त्रिभुवन सिंह जाति कंवर निवासी ग्राम बेलपत पो. जोगीसार तहसील पेण्ड्रारोड जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग० के फर्द बटवारा संशोधन मामले में हीरा सिंह पैकरा, शिवरतन सिंह, लिखन सिंह तीनों पिता त्रिभुवन सिंह जाति कंवर ग्राम बेलपत प. ह.नं. 26, रा.नि.नं. सारबहरा तहसील पेण्ड्रारोड स्थित भूमि कुल खसरा नं. 5/1, 55/3, 60, 66, 57/2, 69/1. 76/5, 177/2, 181/3, 193, 194, 265/3, क्रमशः रकबा 0.5260, 0.1620, 0.5630, 1.9230, 0.2100, 0.1500, 0.0610, 0.4880, 0.1050, 0.1090, 0.0490, 1.0030 है. कुल खसरा नं. 12 कुल रकबा 5.347 हे. भूमि बटवारा पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार संयुक्त रूप से हीरा सिंह, शिवरतन सिंह, लिखन सिंह पिता त्रिभुवन सिंह के नाम पर दर्ज रहा है।
वही उक्त भूमि बटवारा पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 60. रकबा 0.5630 है. एवं खसरा नं. 265/3 रकबा 1.0030 हे. भूमि में से लोक निर्माण विभाग द्वारा बटवारा पूर्व ही खसरा नं. 60 मे से रकबा 0.41 डिसमिल भूमि और खसरा नं. 265/3 मे से रकबा 0.26 डिसमिल भूमि हस्तांरित किया जा चुका है।
जो कि उक्त भूमि खसरा नं. 265/3 रकबा 1.0030 हे. भूमि एवं खसरा न,66 रकबा 1,9230हे भूमि का बटवारा न्यायालयीन आदेशानुसार आपसी एवं कब्जा अनुसार 1/3 भाग में नही किया गया है। भूमि को आदेश विपरीत टुकडों में काट दिया गया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी पेंड्रा रोड ने मामले का उचित कार्यवाही करते हुए संबंधित तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए थे जिस पर तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट बनाकर अनुविभागीय अधिकारी पेंड्रा रोड को रिपोर्ट बनाकर सौंप दिया है दूसरी ओर आवेदक ने जांच रिपोर्ट पर बताया है की छत्तीसगढ़ राज्य भू संहिता धारा 155 के तहत बंटवारा त्रुटिपूर्ण एवं छत्तीसगढ़ शासन के आहित में किया गया कार्य है।
वही किये गये फर्द बटवारा के दौरान हल्का पटवारी द्वारा हीरा सिंह का पर्ची रिकार्ड नही देखते हुए प्रेमसिंह पिता मया राम का पर्ची रिकार्ड देखा गया जिसमें सड़क मार्ग में अधिग्रहण होने की जानकारी ली गई जो अपने आप मे संदिग्ध है , इधर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हीरा सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन को पक्षकार बनाकर त्रुटिपूर्ण बंटवारे पर अपना जवाब बनाकर पेश करने की तैयारी में है, महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि नेशनल हाईवे एनएच 43 आरकेकेएम राष्ट्रीय राजमार्ग से कहीं ना कहीं मामले का तार जुड़ा बताया जा रहा है राजमार्ग से भूमि 265 / 3 खसरा नंबर भूमि की जमीन 0.26 डेसिमल बटवारा पूर्व ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है वही लखन सिंह ने 265/4 भूमि को वैधानिक बटवारा कराकर मुआवजा प्राप्त करने की फिराक में है सूत्रों की माने तो खसरा नंबर 60 भूमि का भी 41 डिसमिल पूर्व में अधिग्रहण किया जा चुका है वही दोनों खसरे के अधिग्रहण उपरांत मिलने वाली राशि लाखों करोड़ों रुपए लिखन सिंह द्वारा गबन कर लिया गया है और हीरा सिंह एवं शिवरतन सिंह को राशि नहीं दिया गया है जबकि दोनों भूमि हीरा सिंह और शिवरतन सिंह के प्रतिकूल कब्जे में रहा है जो कि नियमतः राशि हीरा सिंह एवं शिवरतन सिंह को मिलना चाहिए था , एतद किया गया बटवारा अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी पेंड्रा रोड के ज्यूडिशियल अधिकार में आ चुका है जबकि लिखन सिंह के द्वारा अपना पैतृक बंटवारा छुपाये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक पेंड्रा रोड द्वारा धारा 151 के तहत संबंधित थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं वही न्यायालीन आदेशनुसार भूमि को 1/3 बराबर बराबर भाग में नही किया गया है ,वही भूमि को 1/2 एवं 1/6 भाग में बाट दिया गया है जो न्यायालयीन आदेश के विपरीत है मामले की पेजदगी को देखते हुए सामाजिक न्याय हित में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी से संयुक्त रूप से मांग की है कि उपरोक्त मामले आपके अधिकार क्षेत्र में है ऐसे में धारा 115 के तहत हुए त्रुटि पूर्ण बटवारा जो की खसरा नंबर 265 /4रकबा 0.190हे,66/4रकबा 0,202,,66/6रकबा 0,230हे, वाद भूमि का रकबा शून्य करते हुए मूल खसरा में वापस करने की मांग किये हैं , इसमें किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मामले में शुरू से नजर जमाये हुए है ,हालांकि आवेदन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी गौरेला पेन्ड्रा मरवाही को दिया गया है ऐसे में अब देखना होगा कि एक ओर आरोप कृत बाहुबली सरपंच प्रतिनिधि लिखन सिंह को धारा 50 के तहत पुनरीक्षण हेतु समंस भेजा जाता हैं अथवा मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने को एफआईआर करने के निर्देश देकर आवश्यक कार्यवाही किया जाता है ।
