दिव्यांग को लोन देने के एवज में माँगा 20 हजार… आवेदक सीधे पहुँचा जिला कलेक्टर कार्यालय… मामला रतनपुर पंजाब नेशनल बैंक का

बिलासपुर /दोनो पैरों से दिव्यांग व्यक्ति से लोन निकालने के एवज में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी ने 20 हजार घुस मांगा और नही देने पर  लोन नही दिया गया ,इस पर व्यथित होकर पीड़ित व्यक्ति ने बिलासपुर कलेक्टर से मिलकर लिखित शिकायत किया ।शिकायत में उन्होंने बताया कि मैं अनुप कुमार चौरसिया पिता श्री कन्हैया लाल चौरसिया निवासी वार्ड २ गांधीनगर रतनपुर दोनो पैरो से दिव्यांग हूँ 90 प्रतिशत मेरी दिव्यांगता है नगर पालिका परिष्द के व्दारा जो लोन दिया जाता है व्यवसायिक लोन 3 परवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक रतनपुर में आवैदन किया जिसमे 4 महिने घुमाने  के बाद 2 मई 2025 को तकरीबन 3 बजे के आस पास मुझे यह जानकारी दी गई की दो तीन दिन में आपका काम हो जायेगा 50 प्रतिशत हो गयाहै उसका हमारे पास विडियो रिकार्डिंग भी है वहाँ से आने के बाद आधा घंटे बाद मेरे पास काल आता है और बोला जाता है कि अगर आप को लौन लेना है तो 20,000 रूपये दीजिये तभी लोन हो सकता है अन्यथा लोन नही दिया जावेगा और बैंक के आश्वासन पर दो तीन लोगो से ब्याज पर पैसा लिया, सोचकर कि हमारा लोन का काम हो जाएगा तो ब्याज का रकम वापस कर दूँगा अब बैंक मना कर रहा है कि आपको लोन नही दे सकते क्योकि हम उन्हे कमीशन देने से सक्षम नही है ऐसी स्थिति में हमारे -पास सिफ एक ही विकल्प बचता है कि हम आत्महत्या कर ले दोनो परिवार के साथ या हमारी मदद करे।वही उन्होंने जिला कलेक्टर से  निवेदन किया है  कि मेरे शिकायत पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे तथा लोन दिलाने की दया करे।
देखा जाता हैं कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कई तरह के व्यवसाय लोन देने की बात किया जाता हैं पर जमीनी हकीकत कुछ इस तरह से रहता है अब देखना है कि इस शिकायत पर क्या कार्यवाही किया जाता हैं।

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