स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए सरकार ने खोला राहत का पिटारा…आदेश का परिपालन में संघ सक्रिय

बिलासपुर/रायपुर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए हैं। साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरीय निकायों में लागू मिशन क्लीन सिटी के तहत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए वर्ष 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों तथा सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे। निकायों में कार्यरत् विभिन्न स्वसहायता समूहों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को समय-समय पर निकायों का भ्रमण कर इन निर्देशों का पालन किया जाना प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण हेतु निर्देशिका जारी की गई थी। निकायों में कार्यरत् विभिन्न स्वसहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत मांगों के आधार पर पूर्व में जारी निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-
1. स्वच्छता दीदियों / सफाई मित्रों की कार्यावधि 8 घण्टे निर्धारित होगी। निकाय सुविधानुसार प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 03 बजे (01 घण्टे का भोजन अवकाश मिलाकर) अथवा प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक कार्यावधि निर्धारित कर सकते हैं। विशेष अवसरों के अतिरिक्त निर्धारित कार्यावधि से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित होगा।

2. प्रत्येक स्वच्छता दीदी / सफाई मित्र का कार्य रोस्टर स्वसहायता समूह द्वारा रोस्टर अनुसार इस प्रकार तैयार किया जावेगा, जिससे प्रत्येक सदस्य को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्यतः प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि, सभी सदस्यों का साप्ताहिक अवकाश एक ही दिवस न पड़े, जिससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान का कार्य प्रभावित न हो तथा मणिकंचन केन्द्र में कचरे का जमाव ना होने लगे।

3. मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत कार्यरत् समस्त सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा, जिससे छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा जीवन बीमा, मेडिकल क्लेम आदि का सम्पूर्ण लाभसभी सदस्यों को मिले। समस्त निकाय प्रमुख यह कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित करेंगे।
4. मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित मानवबल का कार्य डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान की कार्यवाही करना है। किंतु कुछ निकायों द्वारा इनसे स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई, एवं अन्य प्रकृति के कार्य कराये जा रहे हैं। अतएव निर्देशित किया जाता है कि मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित स्वच्छता दीदी/सफाई मित्रों से योजना के दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के कार्य कराये जाने पर पूर्णतः प्रतिषेध होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी का निर्धारण कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5. एसएलआरएम सेंटर्स (मणिकचन केन्द्र) तथा उसकी सामग्री का मरम्मत संधारण निकाय द्वारा मरम्मत संधारण मद अंतर्गत जारी राशि से किया जाना होगा। विशेष परिस्थिति में वृहत मरम्मत कार्य की आवश्यकता पड़ने पर पृथक से राशि सूडा द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर गुणदोष के आधार पर प्रदाय की जावेगी।

6. एसएलआरएम सेंटर्स हेतु नियुक्त सुपरवाईजर निकाय के नियमित कर्मचारी अथवा स्वसहायता समूह के सदस्य होंगे। अन्य प्लेसमेंट कर्मचारी / स्वच्छता कमाण्डो आदि सुपरवाईजर नहीं बनाए जायेंगे। ट्रायसायकिल रिक्शा, मिनी टिप्पर आदि की मरम्मत का कार्य सुपरवाईजर द्वारा कराया जावेगा एवं निकाय द्वारा सुपरवाईजर को मरम्मत राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी। इस हेतु वार्षिक अधिकतम एक लाख रूपये तक के भुगतान हेतु यूजर चार्ज की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

7. मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित समस्त मानवबल का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत संचालित मोबाईल मेडिकल यूनिट में कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 3 माह में समस्त सदस्यों का लैब टेस्ट (ब्लड टेस्ट, थयरॉइड टेस्ट, बीपी शुगर टेस्ट, यूरीन टेस्ट, यूरीन कल्चर, यूरिक एसिड, एल्यूमिन टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, वीएचडीएल टेस्ट एवं टीएचएस टेस्ट) कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला मुख्यालय के निकाय जिले के अन्य समस्त निकायों से समन्वय कर कैम्प प्लान तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

8. राज्य शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों / सफाई मित्रों के हितों को दृष्टव्य रखते हुए, माह में एक दिवस का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

9. प्रत्येक एसएलआरएम माहवार प्रत्येक सदस्य के अवकाश का लेखा जोखा संधारित करते हुए, रजिस्टर में इंद्राज किया जावेगा तथा कटौती की गई राशि से ही वर्ष में एक बार राशि उपलब्धता के आधार पर बोनस राशि यथा संभव प्रदाय की जावेगी अथवा प्रत्येक सेंटर से एक उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्य को विशेष दिवस पर इस राशि से सम्मान स्वरूप राशि अथवा पुरस्कार प्रदाय किया जावेगा।
10. मिशन क्लीन सिटी के दिशा निर्देशों में उल्लेखित अनुसार मणिकंचन केन्द्रों में सफाई मित्रों को निःशुल्क दिए जाने वाली वस्तुओं की संलग्न सूची (तालिका -2) में दर्शित अनुसार आवश्यक सामग्री प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जावे। समस्त संयुक्त संचालक समय-समय पर निकायों का भ्रमण कर उपरोक्त बिन्दुओं का पालन किया जाना प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
वही उपरोक्त आदेश से संदर्भित स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ बिलासपुर के जिला अध्यक्ष नंदकुमार कुशवाहा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा विभाग के निर्देश क्रमांक 6690/7045/2016/18 नया रायपुर दिनांक 07.09.2016 के माध्यम से मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण हेतु निर्देशिका जारी की गई थी। निकायों में कार्यरत् विभिन्न स्वसहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत मांगों के आधार पर पूर्व में जारी निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए गये है इसके बावजूद उपरोक्त आदेश का परिपालन पूरी तरह से नही किया जा रहा है ऐसे में अगर जल्द ही हमारे स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को राहत नही दिया जायेगा तो संघ जल्द ही कोई न कोई कठोर कदम उठाने बाध्य होगा ।

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