फार्मा वालों की बल्ले-बल्ले! हाईकोर्ट ने दिया बड़ा तोहफा, अब फार्मासिस्ट बन पाएंगे..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बी.फार्मा डिग्रीधारकों को बड़ी राहत दी है। अब वे भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने राज्य सरकार और सीजी व्यापमं को तुरंत आवेदन की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बी.फार्मा डिग्रीधारक भी पोर्टल पर आवेदन कर सकें। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें बी.फार्मा वालों को आवेदन से वंचित किए जाने को चुनौती दी गई थी।

बी.फार्मा वालों को मिला मौका..
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें फार्मासिस्ट (ग्रेड 2) भर्ती प्रक्रिया से बी.फार्मा डिग्रीधारकों को बाहर रखने का विरोध किया गया था। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सीजी व्यापमं को साफ निर्देश दिए हैं कि बी.फार्मा डिग्रीधारकों को भी इस भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाए।
आवेदन की तारीख बढ़ी..
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्त गुरु की डिविजन बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई शाम 5 बजे है। इस पर हाईकोर्ट ने तुरंत राज्य सरकार और सीजी व्यापमं को निर्देश दिए कि वे आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाएं। इस आदेश के बाद अब सभी बी.फार्मा छात्र फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे।
पूरा मामला क्या है?
यह मामला तब शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 जून को फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा) डिग्री वालों को ही आवेदन करने की इजाजत दी गई थी। बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) या इससे ज़्यादा डिग्री वाले छात्रों को आवेदन से बाहर रखा गया था। इसी बात को लेकर राहुल वर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक 8548/2025 दायर कर इसे चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन ने दलील दी कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए उच्च डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब बी.फार्मा डिग्रीधारकों में खुशी की लहर है।

You missed