बिलासपुर/ग्राम-मोहदा थाना रतनपुर निवासी श्रीमती संजू जायसवाल पति- अरविन्द जायसवाल निवासी- गांधीनगर, थाना- रतनपुर ने माननीय पुलिस महानिर्देशक रायपुर (छ.ग.)
माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बिलासपुर (छ.ग.)एवं
माननीय पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा रायपुर (छ.ग.) को ज्ञापन के माध्यम से बताया हैं कि मैं उपरोक्त पते में रहता हूँ तथा कृषि कार्य करता हूँ  उन्होंने बताया है कि दिनांक 16/07/2022 को गांधीनगर रतनपुर में सीमांकन के समय आपस में झुमा-झपटी, गाली-गलौच हुआ था जिस पर अपराध कमांक 014/2022 एवं 615/2022 धारा-294, 506, 323, 34 भा.द.वि. दोनों तरफ से दर्ज किया गया था।

सहायक उप निरीक्षक हेमन्त सिंह उक्त प्रकरण का विवेचना कर रहा था। जो कि निरंजन सिंह अपराध कमांक-614 / 2022 का अपराधी है कि पत्नी की भूमि जो मौजा रतनपुर खसरा नंबर-37 / 17 में स्थित है जिसका ख.नं-600/5 में 1750 वर्गफीट जिसका बजारू कीमत 1,28,000/- रु. है। जबकि वास्तविक कीमत वहां लगभग 12,00,000/- रु है को लेने बाबत सौदा किया था।

उक्त भूमि को निरंजन सिंह से लेने हेतु सौदा करने उपरांत निरजन सिंह एवं राजेश सिंह से सांठ-गांठ कर डॉक्टर अविनाश सिंह से निरंजन सिंह, राजेश सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक हेमन्त सिंह अपराधिक षडयंत्र किये एवं तापश्चात राजेश सिंह क्षत्रीय को सिम्स रिफर कराये, जहां सिम्स में दिनांक 16/07/2022 को भर्ति किया जाकर सी.टी. स्केन एवं ईलाज किया गया जिसमें सिर में नार्मल अर्थात गंमीर या अस्थिभंग का चोट नहीं पाया गया एवं दिनांक 17/07/2022 को विस्चार्ज किया गया।

सहायक उपनिरीक्षक हेमंत सिंह द्वारा दिनांक 07/09/2012 को अपनी पत्नी के नाम से आहत की मानी श्रीमती नीतू सिंह से भूमि की रजिस्ट्री कराया एवं

सिम्स अस्पताल द्वारा कराये गये सी.टी. स्केन की रिपोर्ट को छिपाते हुए आपराधिक षडयंत्र के परिप्रेक्ष्य में अविनाश सिंह से क्वेरी रिपोर्ट मांगा, जिस पर डॉ. अविनाश सिंह सी.एच.सी. रतनपुर द्वारा गंभीर / मृत्यु संभावित रिपोर्ट दिया गया, जबकि सिम्स अस्पताल के डॉक्टर द्वारा सी.टी. स्कैन एवं अन्य जांच कराया गया है जिसमें नार्मल पाया गया है, तब उक्त सी.टी. स्केन को छिपाते हुए गंभीर चोंट होना दर्शाकर धारा 307 लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाया जाकर जेल में निरूद्ध कराया गया है।

उक्त षडयंत्र में निरीक्षक शरद चन्द्रा, थाना प्रभारी श्री साहू निरंजन सिंह, राजेश सिंह एवं डॉ. अविनाश सिंह शामिल है, जिनके द्वारा नार्मल चोंट को गंभीर चोट बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धारा 307 लगवाया गया है और जिसके कारण निर्दोष लोगों को जेल में निरूद्ध रहना पड़ रह है।इन्होंने ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि मामले का निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाकर सहायक उपनिरीक्षक हेमन्त सिंह तथा अपराधिक षडयंत्र करने वाले के विरूद्ध उचित कार्यवाही करायी जाये एवं दण्डित किये जाने की निवेदन किया है।

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